डिंडौरी। मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा एवं अभियोजन अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि थाना समनापुर के अपराध क्रमांक 213/2024, सत्र प्रकरण क्रमांक 61/2024 में आरोपी जोहन सिंह पिता बसोर सिंह धुर्वे, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम अमदरीटोला, थाना समनापुर, जिला डिंडौरी को पत्नी की हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डिंडौरी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताने का आदेश भी पारित किया गया है।
प्रकरण के अनुसार घटना दिनांक 29 अप्रैल 2024 की है। ग्राम अमरपुर-अमदरी के कोटवार को दोपहर करीब 13:30 बजे सूचना मिली कि अमदरीटोला निवासी गंदिया बाई धुर्वे का शव भगवंता धुर्वे के खेत में पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर कोटवार तत्काल मौके पर पहुंचा, जहां खेत की मेड़ किनारे बेर के पेड़ के नीचे गंदिया बाई का शव मृत अवस्था में मिला। शव पर चोटों के निशान थे, दोनों हाथों में छिलनदार चोटें पाई गईं, जिससे हत्या की आशंका व्यक्त की गई।
मौके पर मौजूद मृतिका के पुत्र ने बताया कि उसके पिता जोहन सिंह ने सुबह कहा था कि उसकी मां रात से घर पर नहीं है और खेत की ओर देखने के लिए भेजा था। खेत पहुंचने पर उसकी मां मृत अवस्था में पड़ी मिली। इसके बाद परिजनों एवं ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना पुलिस चौकी अमरपुर को दी गई।
पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया गया एवं जांच के दौरान साक्ष्य एकत्र किए गए। विवेचना के दौरान प्राप्त ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति जोहन सिंह के विरुद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डिंडौरी ने आरोपी को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।




