— वसूली नहीं, कार्रवाई भी अधूरी: रीवा जिला पंचायत ने पुलिस को फिर लिखा पत्र, 11 मामलों में गिरफ्तारी वारंट लंबित
मध्यप्रदेश के रीवा जिले में पंचायतों में शासकीय राशि की वसूली नहीं होने के मामलों में जिला पंचायत रीवा ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा ने पुलिस अधीक्षक रीवा को पत्र भेजकर उन पूर्व सरपंचों और सचिवों के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंटों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है, जिनके खिलाफ वसूली आदेश के बावजूद राशि जमा नहीं की गई है।
— जारी आदेश के मुताबिक
जिला पंचायत द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 89 से 92 के अंतर्गत हुई सुनवाई में संबंधित पूर्व सरपंचों एवं सचिवों पर शासकीय राशि की वसूली निर्धारित की गई थी। आदेश के बाद भी राशि जमा नहीं करने पर अधिनियम की धारा 92(2) के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी कर संबंधित आरोपियों को केंद्रीय जेल रीवा में सुपुर्द करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
पत्र में यह भी बताया गया है कि इस संबंध में जिला पंचायत द्वारा पूर्व में 3 जून 2026 को भी संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया था, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जानकारी जिला पंचायत को प्राप्त नहीं हुई। इसी कारण पुलिस अधीक्षक से संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर कार्रवाई सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया है।
पत्र के साथ संलग्न सूची के अनुसार रीवा जिले की रीवा, रायपुर कर्चुलियान, सिरमौर एवं जवा जनपद पंचायतों की 11 ग्राम पंचायतों से जुड़े पूर्व सरपंचों और सचिवों के विरुद्ध कार्रवाई लंबित है। इन मामलों में कुल 39 लाख 24 हजार 619 रुपये की शासकीय राशि की वसूली होना शेष है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से इन सभी लंबित मामलों में शीघ्र कार्रवाई कर गिरफ्तारी वारंटों का पालन सुनिश्चित कराने तथा उसकी जानकारी जिला पंचायत को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस पत्र की प्रतिलिपि रीवा संभाग के आयुक्त, कलेक्टर रीवा तथा उपसंचालक जनसंपर्क को भी भेजी गई है।

