MP Guest Teacher News : जनजातीय विभाग का बड़ा आदेश! 2026-27 में अतिथि शिक्षकों की होगी नियुक्ति, जारी हुए नए नियम…

Rathore Ramshay Mardan
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रिक्त पदों पर GFMS पोर्टल और SMDC के माध्यम से होगी व्यवस्था, निर्धारित संख्या से अधिक नियुक्ति पर होगी कार्रवाई

भोपाल। मध्यप्रदेश जनजातीय कार्य विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभागीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त जनजातीय कार्य द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभागीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए School Management and Development Committee (SMDC) के माध्यम से रिक्त पदों का आकलन कर Guest Faculty Management System (GFMS) पोर्टल से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी।

जारी आदेश के मुताबिक 

जारी आदेश के अनुसार जिन विद्यालयों में GFMS पोर्टल के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने में कठिनाई आएगी, वहां जिला स्तर पर समिति गठित की जाएगी। इस समिति में सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक (जिला शिक्षा केंद्र) शामिल होंगे। समिति SMDC द्वारा अनुशंसित पैनल से आवश्यकता के अनुसार अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करेगी।

 

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि विषय शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, खेलकूद शिक्षक सहित अन्य सह-शैक्षणिक पदों पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही सांदीपनि विद्यालयों में भी यही प्रक्रिया लागू रहेगी।

 

आदेश में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि eHRMS पोर्टल पर स्वीकृत एवं रिक्त पदों के अनुरूप ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। किसी भी स्थिति में स्वीकृत रिक्त पदों से अधिक अतिथि शिक्षक नियुक्त नहीं किए जाएंगे।

 

अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान उनके पदस्थापना विद्यालय से संबंधित निर्धारित मद से किया जाएगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि इन निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी

इसके अलावा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूलों के सह-शैक्षणिक रिक्त पदों पर भी आवश्यकता अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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