— डिंडौरी में अब नहीं होगा रेत खनन! जानिए कब तक लागू रहेगा प्रतिबंध
डिंडौरी। जिले में मानसून के आगमन के साथ ही नदियों, रेत खदानों एवं नालों से रेत उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अंजू पवन भदौरिया ने 30 जून 2026 को आदेश जारी करते हुए जिले में 30 जून 2026 की मध्यरात्रि से 1 अक्टूबर 2026 तक रेत खनन पर रोक लागू कर दी है।
— जारी आदेश के मुताबिक
जारी आदेश में बताया गया है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines-2016 और राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) के निर्देशों के अनुसार मानसून अवधि में नदियों से रेत उत्खनन प्रतिबंधित किया जाता है।
आदेश के अनुसार अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्षा के आंकड़ों में 25 जून 2026 तक जिले में औसतन 125.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। इसे देखते हुए जिले की सभी रेत खदानों, नदियों एवं नालों से रेत के उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।




