Big Breaking : सीमांकन के नाम पर ₹3 हजार रिश्वत मांगना पड़ा भारी,वायरल ऑडियो के बाद पटवारी सस्पेंड…

Rathore Ramshay Mardan
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जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए, एसडीएम चुरहट ने जारी किया आदेश

 

मध्यप्रदेश के सीधी जिले के रामपुर नैकिन तहसील अंतर्गत हल्का जमुनिहा नंबर-02 के पटवारी रघुनाथ प्रसाद साकेत को सीमांकन के नाम पर किसान से ₹3 हजार रिश्वत मांगने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कथित रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर एसडीएम एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चुरहट ने निलंबन का आदेश जारी किया।

— जारी आदेश के मुताबिक

 

जारी आदेश के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में पटवारी द्वारा सीमांकन कराने के एवज में ₹3 हजार की रिश्वत मांगे जाने की बात सामने आई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार रामपुर नैकिन को जांच के निर्देश दिए गए। तहसीलदार ने 28 जून को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर पटवारी से जवाब मांगा था।

बताया गया कि पटवारी को 29 जून की शाम 5 बजे तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने उपस्थित होने से इनकार कर दिया और वायरल ऑडियो के संबंध में कोई स्पष्ट जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी।

जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि वायरल ऑडियो तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि पटवारी द्वारा किसान से कार्य कराने के बदले अवैध राशि की मांग की गई। इस कृत्य से न केवल राजस्व विभाग की छवि धूमिल हुई, बल्कि यह मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों का भी उल्लंघन माना गया।

एसडीएम ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया पटवारी का आचरण भ्रष्टाचार, लापरवाही और शासकीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय रामपुर नैकिन निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता दिए जाने का भी उल्लेख आदेश में किया गया है।

 

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