भोपाल। पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत ग्राम रोजगार सहायकों के बढ़े हुए मानदेय के भुगतान के लिए बजट आवंटन जारी किया है। यह आवंटन माह जनवरी 2026 एवं फरवरी 2026 के मानदेय भुगतान हेतु किया गया है।
संचालनालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार योजना क्रमांक 4610 (197) 0101 के अंतर्गत प्रदेश की समस्त जनपद पंचायतों के लिए कुल 35 करोड़ 35 लाख 74 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि जनपद पंचायतों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में सौंपते हुए भुगतान के लिए उपयोग की जाएगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आवंटित राशि का उपयोग केवल कार्यरत ग्राम रोजगार सहायकों के मानदेय भुगतान के लिए ही किया जाएगा। किसी भी अन्य मद में इस राशि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। साथ ही शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संचालनालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि मानदेय भुगतान के बाद कोई राशि शेष रहती है, तो उसे आगामी महीनों में समायोजित करते हुए ही अतिरिक्त राशि की मांग की जाए। सभी योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से संचालनालय को भेजना होगा।
इसके अलावा यदि आवश्यकता से अधिक बजट उपलब्ध होने की स्थिति बनती है, तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व शेष राशि को संचालनालय के बीसीओ कोड में समर्पित कर उसकी जानकारी समर्पण आईडी एवं पूर्ण विवरण सहित देना अनिवार्य होगा। आदेश में चेतावनी दी गई है कि किसी भी स्थिति में आवंटन लेप्स नहीं होना चाहिए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यह आदेश पंचायत राज संचालनालय के संचालक सह-आयुक्त छोटे सिंह द्वारा जारी किया गया है।
सोर्स :- पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश।
