डिंडौरी। करंजिया थाना क्षेत्र में घर में घुसकर मोबाइल फोन चोरी करने के करीब छह साल पुराने मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिंडौरी अतुल श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी अशोक यादव पिता दलवीर यादव और दिग्गू उर्फ दिगम्बर रजक पिता दशरथ रजक, दोनों निवासी करंजिया क्षेत्र, को धारा 380 और 457 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध किया।
न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा 380 के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 457 के तहत भी 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर प्रत्येक धारा के लिए अतिरिक्त एक माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
रात में घर में घुसकर चुराए थे मोबाइल
अभियोजन के अनुसार घटना 16 जनवरी 2020 की रात की है। करंजिया थाना क्षेत्र के ग्राम थाना टोला में परिवार रात करीब 8 बजे खाना खाने के बाद सो गया था। परिवार की एक सदस्य ने अपना टेक्नो कंपनी का मोबाइल चार्जिंग पर लगाया था। अगले दिन सुबह करीब 6:30 बजे मोबाइल गायब मिला। आसपास तलाश करने पर मोबाइल नहीं मिला।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पड़ोस के घर से भी रात में दो मोबाइल फोन चोरी किए गए थे। शिकायत के आधार पर करंजिया पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीपीओ कमलेश पटले ने पैरवी की। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अधिकारी दिलावर धुर्वे ने न्यायालय के निर्णय की जानकारी दी।
