— कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं मिलने पर कलेक्टर कार्यालय की कार्रवाई
डिंडौरी । भू-अभिलेखागार से सुविधा शुल्क लेकर राजस्व अभिलेखों की कतरन सीधे उपलब्ध कराने और वित्तीय लेन-देन से संबंधित शिकायत के मामले में कलेक्टर कार्यालय डिंडौरी ने सहायक ग्रेड-2 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। मामले में जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार कलेक्टर कार्यालय को भू-अभिलेखागार से सुविधा शुल्क लेकर राजस्व अभिलेखों की कतरन उपलब्ध कराने तथा वित्तीय लेन-देन संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर शरत कोष्टा, सहायक ग्रेड-2, तहसील कार्यालय डिंडौरी एवं प्रतिलिपिकार, अभिलेखागार कलेक्टर कार्यालय को 31 जुलाई 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस के जवाब में कोष्टा द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण करने के बाद उसे संतोषप्रद नहीं पाया गया। इसके बाद प्रकरण में किए गए कदाचरण के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की गई। जारी आदेश के अनुसार शरत कोष्टा की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
