भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने जबलपुर के बरगी बांध में हुए क्रूज दुर्घटना मामले में जनहानि की दुखद घटना की न्यायिक जांच के आदेश जारी किए हैं। राज्य शासन ने जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है।
10 मई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग दुर्घटना के कारणों की जांच करेगा और जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं का निर्धारण करेगा। साथ ही दुर्घटना के दौरान और उसके बाद किए गए बचाव एवं राहत कार्यों की पर्याप्तता की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार ने आयोग को राज्य में संचालित सभी नौकाओं, क्रूज और जल क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन की जांच कर “इनलैंड वेसल एक्ट 2021” एवं “एमएसएम बोट सेफ्टी गाइडलाइंस 2017” के अनुरूप प्रमाणन व्यवस्था का परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा राज्य में क्रूज, नौकाओं एवं जल क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन और रखरखाव के लिए समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने और जहां-जहां जल परिवहन एवं जल क्रीड़ा गतिविधियां संचालित हो रही हैं वहां क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) गठित करने की व्यवस्था पर भी आयोग सुझाव देगा। अधिसूचना के मुताबिक आयोग तीन माह के भीतर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपेगा।

