— जब्त मछलियों की नीलामी से 3 हजार रुपये शासन खाते में जमा, 15 अगस्त तक मछली पकड़ने और बिक्री पर प्रतिबंध
डिंडौरी । मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम, 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक लागू बंद ऋतु के दौरान मत्स्याखेट, मछली विक्रय और परिवहन पर लगे प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने के लिए मत्स्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को समनापुर और डिंडौरी मछली बाजार में संयुक्त निरीक्षण कर 91 किलोग्राम प्रतिबंधित मछली जब्त की गई।
सहायक संचालक मत्स्योद्योग एल.एस. शैयाम के नेतृत्व में सहायक मत्स्य अधिकारी विशाल शरणागत, मत्स्य निरीक्षक बी.के. सिरसाम, सहायक ग्रेड-3 जयप्रकाश धुर्वे और चौकीदार दशरथ प्रसाद वरकड़े की टीम ने दोनों बाजारों का निरीक्षण किया।
कार्रवाई के दौरान समनापुर मछली बाजार से 25 किलोग्राम भारतीय प्रमुख कार्प एवं 52 किलोग्राम थाई मांगूर, जबकि डिंडौरी मछली बाजार से 14 किलोग्राम भारतीय प्रमुख कार्प मछली जब्त की गई। विभाग ने नियमानुसार जब्त मछलियों का विनिष्टीकरण एवं नीलामी कराई, जिससे प्राप्त 3 हजार रुपये की राशि शासन के खाते में जमा कराई गई। मत्स्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि 15 अगस्त तक लागू बंद ऋतु के दौरान मछली पकड़ने, विक्रय एवं परिवहन संबंधी प्रतिबंधों का पालन करें तथा मत्स्य संसाधनों के संरक्षण में सहयोग दें।




