— 1500 लीटर अंग्रेजी शराब, पिकअप और मोबाइल जब्त, तीन के खिलाफ मामला दर्ज
डिंडौरी। जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शहपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 26.13 लाख रुपये की अवैध अंग्रेजी शराब, पिकअप वाहन एवं मोबाइल फोन जब्त किया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शराब तस्करी से जुड़े दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।
पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) शहपुरा के मार्गदर्शन में 31 जुलाई 2026 की रात थाना शहपुरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन में बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनुराग जामदार के नेतृत्व में दो अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन कर संभावित मार्गों पर नाकाबंदी की गई।
नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन को तेज रफ्तार से भगाते हुए भागने लगा। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर शहपुरा-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-45) स्थित विक्की ढाबा के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। घटना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और चालक को अभिरक्षा में लेकर वाहन की जांच की। ट्रॉली पर बंधी त्रिपाल हटाने पर उसमें अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी मिलीं।
दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी तथा पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था भी नहीं थी। ऐसे में पुलिस ने पहले यातायात सुचारू कराया। बाद में हाइड्रा (क्रेन) बुलाकर पिकअप वाहन को सीधा कराया गया और टोचन के माध्यम से थाना शहपुरा लाया गया। थाना परिसर में विधिवत तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई।
— 26.13 लाख का मशरूका जब्त
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान लगभग 1500 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जिसकी अनुमानित कीमत 16 लाख 3 हजार 40 रुपये, एक पिकअप वाहन जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपये तथा एक मोबाइल फोन जिसकी कीमत 10 हजार रुपये जब्त किया। कुल जब्त मशरूका का मूल्य 26 लाख 13 हजार 40 रुपये आंका गया है।
पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद परवेज खान (30 वर्ष), निवासी मोती नाला, अशफाक उल्ला खान वार्ड, थाना हनुमानताल, जिला जबलपुर ने पुलिस को बताया कि यह शराब शहडोल निवासी ज्वाला सिंह ने जबलपुर निवासी राजेश तक पहुंचाने के लिए उसे सौंपी थी।
पुलिस ने आरोपी मोहम्मद परवेज खान को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध तथा सहआरोपी ज्वाला सिंह एवं राजेश के खिलाफ थाना शहपुरा में अपराध क्रमांक 415/2026 के तहत धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम एवं धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस अवैध शराब के स्रोत, तस्करी नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अनुराग जामदार के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक राकेश यादव, विपिन जोशी, गजानन मरकाम, घसीटालाल रजक, शेख आजाद, प्रधान आरक्षक राघवेन्द्र, प्रवीण अवस्थी, के.के. मरावी, महिपाल पंद्रे तथा आरक्षक अभिषेक पाण्डे, दीपक वर्मा, अजय यादव, मांगीलाल, हेमंत मरावी एवं लोकेन्द्र भदौरिया की उल्लेखनीय भूमिका रही।




