MP PWD का बड़ा आदेश : सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस बुकिंग के नए नियम लागू….

Rathore Ramshay Mardan
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भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग ने राज्य के विभिन्न विश्राम भवनों एवं विश्राम गृहों के कक्ष आरक्षण को लेकर नया आदेश जारी किया है। विभाग द्वारा 08 मई 2026 को जारी आदेश के अनुसार अब अलग-अलग स्तर के विश्राम गृहों के आरक्षण अधिकार संबंधित अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं।

 

 

जारी आदेश के मुताबिक राजधानी स्थित विश्राम भवनों के आरक्षण का अधिकार राज्य सत्कार अधिकारी को दिया गया है। वहीं जिला स्तर पर संचालित सर्किट हाउस (Circuit House) के कक्षों का आरक्षण संबंधित जिला कलेक्टर करेंगे।

 

 

इसके अलावा राजधानी मुख्यालय स्थित समस्त विश्राम गृहों (Rest House) के आरक्षण का अधिकार प्रमुख अभियंता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। वहीं जिला मुख्यालय, तहसील स्तर एवं तहसील स्तर से नीचे स्थित विश्राम गृहों के आरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग को दी गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश पर उप सचिव ए.आर. सिंह के हस्ताक्षर हैं तथा इसे डिजिटल रूप से प्रमाणित किया गया है।

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