भोपाल। जिला जेल रायसेन में बंदी द्वारा जेल प्रहरी को कट्टे से गोली मारने की गंभीर घटना के बाद जेल मुख्यालय ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। प्रथम दृष्टया सुरक्षा व्यवस्था में शिथिल नियंत्रण और कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर कार्यवाहक अधीक्षक आर.के. चौरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, 2 सितंबर 2026 की सुबह करीब 9 बजे जिला जेल रायसेन में एक विचाराधीन बंदी नीलेश, पिता निर्भय सिंह ने लाल गेट और सिल्वर गेट के बीच जेल गेट पर कर्तव्यरत प्रहरी दिग्विजय सिंह को कट्टे से गोली मार दी।
घटना को जेल की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक मानते हुए महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश ने मामले को गंभीरता से लिया। आदेश में कहा गया कि प्रथम दृष्टया शिथिल नियंत्रण एवं कर्तव्य दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही के कारण यह घटना घटित हुई।
इसके चलते म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत आर.के. चौरे, कार्यवाहक अधीक्षक जिला जेल रायसेन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा और उनका मुख्यालय जेल मुख्यालय भोपाल निर्धारित किया गया है।
वहीं, जिला जेल रायसेन की प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए केन्द्रीय जेल भोपाल के अधीक्षक को किसी उप जेल अधीक्षक को तत्काल रायसेन भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह कार्रवाई जेल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे गंभीर सवालों के बीच की गई है। अब इस मामले में आगे की जांच और जिम्मेदारी तय होने पर अन्य कार्रवाई भी हो सकती है।

