डिंडौरी। जिला एवं सत्र न्यायालय डिंडौरी ने गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी राजकुमार नरते को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि मामला थाना मेहंदवानी के अपराध क्रमांक 0271/2024 से संबंधित है। आरोपी राजकुमार नरते पिता अमेर सिंह नरते, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम मसूर धुधरी, थाना मेहंदवानी, जिला डिंडौरी पर धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत आरोप था कि उसने मृतक मोहन सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी।
— ये रहा पूरा मामला
दरअसल प्रार्थी द्वारा थाना मेहंदवानी में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, 31 अक्टूबर 2024 को मृतक मोहन सिंह अपनी पत्नी फुंदन बाई के साथ खेत में धान की खरी रखने गए थे। पत्नी पहले घर लौट आई, जबकि मोहन सिंह बाद में लौट रहे थे। उसी समय ग्राम मसूर धुधरी के पास आरोपी राजकुमार नरते ने मजदूरी के पैसे मांगने की बात पर विवाद किया और गाली-गलौज करते हुए मोहन सिंह के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की। आरोपी ने मृतक का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
घटना के बाद ग्रामीणों ने मृतक को अचेत अवस्था में घर पहुंचाया, जहां उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी राजकुमार नरते को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।





