— दो सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा, विलंब पर एकतरफा कार्यमुक्ति मानी जाएगी
डिंडौरी। जिले में राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर (भू संसाधन प्रबंधन) डिंडौरी द्वारा 31 पटवारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश शासन की स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत प्रभारी मंत्री की स्वीकृति के बाद की गई है। आदेश 15 जून 2026 को जारी किया गया।
— जारी आदेश के मुताबिक
जारी आदेश के अनुसार डिंडौरी, शहपुरा और बजाग तहसीलों के बीच पटवारियों का स्थानांतरण किया गया है। इनमें कुछ स्थानांतरण कर्मचारियों के स्वयं के व्यय पर किए गए हैं, जबकि अधिकांश को प्रशासनिक आधार पर नई पदस्थापना दी गई है।
आदेश के तहत लक्ष्मीप्रसाद धुर्वे, दीपक कुमार साहू, शिवकृपाल साहू, अमित तिवारी, मीनू सिंह, पुष्पा मरावी, सिग्राम सिंह मलगाम, पिंकी सिंह तथा मयंक गुप्ता सहित कई पटवारियों को शहपुरा से डिंडौरी स्थानांतरित किया गया है। वहीं डिंडौरी से शहपुरा और बजाग भेजे गए कर्मचारियों में अनिल परस्ते, मंजूलता परस्ते, आराधना सल्लाम, राजेश परस्ते, गरीबा यादव सहित अन्य नाम शामिल हैं।
इसी प्रकार बजाग से डिंडौरी और शहपुरा स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों में दुर्गेश मरकाम, जितेन्द्र राय, रामकुमार वटटे, मिथुन भिडे, तेजप्रकाश मरावी तथा हिमानी जैन सहित कई पटवारी शामिल हैं।
कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी स्थानांतरित कर्मचारियों को दो सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी महत्वपूर्ण शासकीय कार्य के कारण कार्यमुक्ति में कठिनाई आती है तो सक्षम अधिकारी अधिकतम 14 दिवस की अतिरिक्त अवधि के लिए अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित कर्मचारी को एकतरफा कार्यमुक्त माना जाएगा। कार्यमुक्ति के पश्चात वेतन का आहरण नई पदस्थापना स्थल से ही किया जाएगा तथा अवकाश स्वीकृति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति आवश्यक होगी। राजस्व विभाग में हुए इस बड़े फेरबदल को जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

