मध्यप्रदेश के कटनी जिला कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर औषधि निरीक्षकों की टीम द्वारा जिले के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई, जिसमें नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की गई। जांच में अग्रवाल मार्केट, स्लीमनाबाद तिराहा स्थित विनायक मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स और समदड़िया कॉलोनी, माधवनगर स्थित एस. एस. मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के नियम 65(3)(4) का उल्लंघन पाया गया।
दोनों दुकानों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी मनीषा धुर्वे ने इन स्टोर्स को पांच दिनों के लिए निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में इन दुकानों से किसी भी प्रकार की औषधियों का क्रय-विक्रय पूर्णतः बंद रहेगा।
इसी प्रकार औषधि निरीक्षकों ने ढीमरखेड़ा तहसील के ग्राम सिलौड़ी में राय मेडिकल स्टोर्स, आरोग्य ड्रग स्टोर्स और सचिन फार्मेसी का निरीक्षण किया। ये दुकानें बंद पाई गईं और संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नियत तिथि तक जवाब न मिलने तथा समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न होने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने तीनों स्टोर्स को अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में इन दुकानों से भी औषधियों का क्रय-विक्रय पूरी तरह से बंद रहेगा।





