भोपाल: लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए हैं। आदेश अपर संचालक लोक शिक्षण द्वारा अनुमोदित हैं। इसके अनुसार विकासखण्ड पैनल मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा और यदि वहां कोई आवेदक उपलब्ध नहीं होगा तो जिले की पैनल सूची में से नियुक्ति की जाएगी। पिछले सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत आवेदकों को यदि वे वर्तमान में पैनल सूची में हैं तो उन्हें भी यथावत आमंत्रित किया जा सकेगा। इसके अलावा वर्ग-3 प्री-प्रायमरी के रिक्त पदों के लिए यदि पैनल में कोई आवेदक उपलब्ध नहीं है तो वर्ग-3 जनरल पैनल से अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी और किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आमंत्रण स्वीकार नहीं किया जाएगा। समस्त अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति ई-अटेंडेंस प्लेटफॉर्म पर दर्ज करना अनिवार्य होगा और मानदेय केवल ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही दिया जाएगा। शाला प्रभारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा। इस आदेश की प्रति स्कूल शिक्षा मंत्री, सचिव, राज्य शिक्षा केंद्र, कलेक्टरों और सभी शाला प्रभारियों को भेजी गई है।




