MP Panchayat Transfer : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में प्रशासनिक फेरबदल, कई जनपद पंचायतों के CEO और प्रभारी उपायुक्त बदले, देखें पूरी लिस्ट….

Rathore Ramshay Mardan
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डिंडौरी के शहपुरा जनपद पंचायत को मिला नया सीईओ, प्रदेशभर में 9 अधिकारियों के तबादले

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अधिकारियों के तबादले किए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपयुक्त (वित्त), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं विकासखंड अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना दी गई है।

जारी आदेश में अधिकारियों को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नई जिम्मेदारी सौंपे जाने की बात कही गई है। आदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वल्लभ भवन भोपाल से जारी किया गया है।

इन अधिकारियों के हुए तबादले

 

सुभी माधुरी पटेल को अमरकंटक से अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर पदस्थ किया गया।

पुरुषोत्तम लाल यादव को जनपद पंचायत नवागढ़ जिला जबलपुर से अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जबलपुर भेजा गया।

चेतना शर्मा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास संचालनालय भोपाल से जिला पंचायत भोपाल में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया।

डॉ. सरोज सिंह को जनपद पंचायत पार जिला धार से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महिदपुर जिला उज्जैन पदस्थ किया गया।

गणेश पाण्डेय को जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बजाग जिला डिंडौरी भेजा गया।

मनोरज मीणा को खनियाधाना जिला शिवपुरी से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैहरागढ़ जिला रायसेन पदस्थ किया गया।

हरिराम द्विवेदी को सिहोरा जिला रीवा से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर भेजा गया।

संजीव कुमार भदौरिया को महागांव जिला मंदसौर से प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बदरवास जिला शिवपुरी पदस्थ किया गया।

मीना झा को महिदपुर जिला उज्जैन से प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाटी जिला बड़वानी भेजा गया।

बता दें कि आदेश में यह भी उल्लेख विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिकारी नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने तक अपने मूल पद पर यथावत बने रहेंगे। साथ ही स्थानांतरण नीति के अनुसार आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त होना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्यमुक्ति और नवीन पदस्थापना के बीच अवकाश लेने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति आवश्यक होगी। आदेश उप सचिव हृदेश श्रीवास्तव द्वारा जारी किया गया है।

 

 

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