_ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना, सरकारी और अशासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित होगी
भोपाल। मध्यप्रदेश में पूर्व से कार्यरत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किए जाने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील क्रमांक 1385/2025, 1386/2025 एवं अन्य संबंधित याचिकाओं में पारित आदेश तथा 29 मई 2026 के पुनर्विचार याचिका संबंधी आदेश के क्रम में उठाया गया है।
जारी पत्र के अनुसार
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 15 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रदेश में पूर्व से कार्यरत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक, चाहे वे शासकीय अथवा अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत हों, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जानी है।
अधिसूचना के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत हर दो वर्ष में परीक्षा आयोजित की जाएगी और 31 अगस्त 2028 तक कुल छह परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इससे पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में शामिल होने के अवसर मिलेंगे।
ऑफलाइन होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा
मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के कंडिका 11 के बिंदु 02 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रावधान है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी और यह परीक्षा शासन द्वारा निर्धारित अधिकरण के माध्यम से संचालित होगी।
स्कूल शिक्षा विभाग ने सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल को अधिकृत किया है।
विभाग ने संबंधित अधिकारियों को अधिसूचना की जानकारी देते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अधिसूचना की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, लोक शिक्षण, जनजातीय कार्य विभाग, माध्यमिक शिक्षा मंडल, कर्मचारी चयन मंडल, राज्य शिक्षा केंद्र सहित सभी संभागीय एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजी गई है।

