— सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिलीप खण्डाते निलंबित, प्रभारी उपायुक्त नीरजा श्रीवास्तव का ग्वालियर तबादला
मध्यप्रदेश के सागर के बंडा तहसील क्षेत्र में नकली/अवैध शराब के सेवन से कई लोगों की मौत के मामले को शासन ने गंभीरता से लिया है। मामले में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिलीप खण्डाते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं सागर संभागीय उड़नदस्ता की कार्यवाहक प्रभारी उपायुक्त आबकारी नीरजा श्रीवास्तव को प्रशासनिक आधार पर ग्वालियर पदस्थ किया गया है।
आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार सागर जिले की बंडा तहसील में नकली/अवैध शराब के सेवन से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु होने की घटना सामने आई है। इसे गंभीर मामला मानते हुए विभागीय स्तर पर जिम्मेदारी तय की गई है।
आदेश के अनुसार, सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिलीप खण्डाते पर अपने क्षेत्राधिकार में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण और पर्यवेक्षण स्थापित करने तथा अधीनस्थ अमले की गतिविधियों पर समुचित निगरानी रखने में लापरवाही बरतने का आरोप है। प्रथमदृष्टया कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं शिथिलता मानते हुए उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में खण्डाते का मुख्यालय कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग-सागर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
नीरजा श्रीवास्तव को ग्वालियर भेजा
वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी दूसरे आदेश में नीरजा श्रीवास्तव, सहायक आबकारी आयुक्त एवं कार्यवाहक प्रभारी उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता सागर को प्रशासनिक आधार पर आगामी आदेश तक सहायक आबकारी आयुक्त, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता ग्वालियर पदस्थ किया गया है।
दोनों आदेश 6 सितंबर को जारी किए गए हैं और तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। नकली शराब से हुई मौतों के बाद विभागीय स्तर पर हुई इस कार्रवाई से साफ है कि शासन ने मामले में अधिकारियों की जिम्मेदारी और निगरानी व्यवस्था को गंभीरता से लिया है।

