मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल ने 23 उच्च माध्यमिक शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश जारी किया है। विभाग ने यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति की कंडिका 9.6 के तहत प्रशासकीय आधार पर जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार सीहोर, मंडला, डिण्डौरी, रतलाम, बड़वानी, गुना, छिंदवाड़ा, सतना, जबलपुर, धार, बैतूल और इंदौर सहित विभिन्न जिलों में पदस्थ शिक्षक अब खालवा विकासखंड, जिला खण्डवा के विद्यालयों में पदस्थ किए जाएंगे। प्रमुख रूप से सीहोर की श्रीमती कुरत फातिमा खान को पंधाना, मंडला के घसुलाल कामडे को सुदरदेव, डिण्डौरी के श्याम जी गुप्ता को उदियापुर रैयत, रतलाम की साधना चौहान को गोलखेडा, बड़वानी के कैलाश खन्ना को धावडी, गुना के सजय सिंह चौकोटिया को गोलखेडा, छिंदवाड़ा के लीलाधर साहू को आशापुर, सतना के धीरेन्द्र प्रताप सिंह को गुलाईमाल, बड़वानी के हरिशचन्द्र सूत्रकार को खारकला और जबलपुर के बलराम उईके को दिदम्दा विद्यालय में पदस्थ किया गया है। इनके अलावा अन्य 13 शिक्षकों को भी खालवा ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों में स्थानांतरित किया गया है।

आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी शिक्षकों को दो सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा कार्यमुक्ति एवं पदग्रहण की प्रक्रिया eHRMS पोर्टल पर पूरी की जाएगी। समय सीमा में कार्यमुक्त न करने की स्थिति में सक्षम अधिकारी एकतरफा कार्यमुक्ति करेंगे और शिक्षकों का वेतन नई पदस्थापना से ही आहरित होगा। आदेश का पालन न करने पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।


