Mp Education Update : 23 अप्रैल डेडलाइन: अतिथि शिक्षकों का मानदेय अटका तो अफसरों पर गिरेगी गाज….

Rathore Ramshay Mardan
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MP में अतिथि शिक्षकों को राहत | मानदेय भुगतान को लेकर बड़ा आदेश जारी

 

भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान को लेकर सभी जिलों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

 

जारी आदेश के मुताबिक 

जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का अप्रैल 2026 तक का मानदेय ई-अटेंडेंस के आधार पर भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

 

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पोर्टल पर दर्ज संख्या के आधार पर अप्रैल 2026 तक की राशि का आवंटन पहले ही किया जा चुका है। यदि किसी कारणवश अतिथि शिक्षकों का मानदेय लंबित है, तो संबंधित विकासखंड से जानकारी लेकर आवश्यक राशि का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में 23 अप्रैल 2026 तक संचालनालय को भेजना होगा।

 

संचालनालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि तय समयसीमा में जानकारी नहीं भेजे जाने पर यह माना जाएगा कि संबंधित जिले के सभी विकासखंडों में अतिथि शिक्षकों का भुगतान पूर्ण हो चुका है। इसके बाद किसी भी प्रकार की लंबित मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।

 

इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि यदि मानदेय भुगतान को लेकर कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद प्रदेशभर के शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है और लंबित भुगतान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तेजी आने की उम्मीद है। देखें आदेश…

 

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