मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कैबिनेट ने वाहन नीति और नगरीय निकाय चुनावों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
कैबिनेट ने बीएस-I और बीएस-II उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को स्क्रैप करने वाले मालिकों को नए वाहन पर 50% मोटरयान कर छूट देने की स्वीकृति दी। इसके लिए वाहन मालिक को “Certificate of Deposit” प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर विनिमय योग्य होगा और एक बार उपयोग होने के बाद रद्द कर दिया जाएगा।
वर्ष 2024-25 में 1563 नए वाहन पंजीकरण पर लगभग 17.05 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की गई। वर्तमान में BS-I और BS-II श्रेणी के लगभग 99 हजार वाहन ऑन-रोड हैं, जिन पर 50% कर छूट देने से 100 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। भारत सरकार की 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता भी मध्यप्रदेश को प्रदाय होगी।
नगर पालिका चुनाव में बदलाव:
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को लागू करने की स्वीकृति दी। इसके तहत प्रदेश की नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराया जाएगा।
इस प्रकार, वर्ष 2027 के नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होगा। इससे पहले, वर्ष 1999 से 2014 तक चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होते रहे, लेकिन कोविड महामारी के कारण 2019 में चुनाव नहीं हो सके और 2022 में अप्रत्यक्ष प्रणाली अपना ई गई थी।


