भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने नवनियुक्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 16 अप्रैल 2026 को जारी आदेश में वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 में नियुक्त शिक्षकों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
— जारी आदेश के मुताबिक
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में संचालनालय सभी संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पूर्व में जारी आदेशों का पालन करते हुए परिवीक्षा अवधि समाप्ति के प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करें। आदेश में वर्ष 2023 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि 11 अगस्त 2023 या उसके बाद B.Ed योग्यताधारी के रूप में की गई नियुक्तियां निरस्त की जा चुकी हैं। यदि ऐसे शिक्षक न्यायालय के स्थगन आदेश के तहत कार्यरत हैं, तो उनके मामलों में अंतिम न्यायालयीन निर्णय तक परिवीक्षा समाप्ति की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इसके साथ ही वर्ष 2020 की पात्रता परीक्षा के आधार पर नियुक्त B.Ed धारक प्राथमिक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स पूरा करना अनिवार्य किया गया है। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि ब्रिज कोर्स पूर्ण होने के बाद ही उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त की जाएगी।
निर्देशों में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि ब्रिज कोर्स पूर्ण होने से पहले किसी शिक्षक की परिवीक्षा समाप्त करने की कार्रवाई की जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग तथा सभी कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। देखें आदेश…

