— RTE के तहत मुफ्त दाखिले की डेडलाइन बढ़ी, अभिभावकों को राहत
भोपाल। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को लेकर राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रथम चरण में चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अप्रैल से बढ़ाकर अब 25 अप्रैल 2026 कर दी गई है।
— जारी आदेश के मुताबिक
दरअसल अब RTE अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को निजी, गैर-अनुदान प्राप्त विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। इस वर्ष 2 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों को विद्यालय आवंटित किए गए थे। इसके बाद अभिभावकों को 3 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे।
राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अधिकांश अभिभावकों ने समय-सीमा के भीतर अपने बच्चों का प्रवेश करा लिया है, लेकिन कुछ अभिभावक विभिन्न कारणों से निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं ले सके। ऐसे में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए प्रवेश की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है।
संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी भी विद्यालय द्वारा चयनित बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी की जाती है, तो संबंधित विकासखंड स्त्रोत समन्वयक एवं जिला परियोजना समन्वयक तत्काल हस्तक्षेप कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही जिला स्तर पर इस प्रक्रिया की दैनिक समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि कोई भी पात्र बच्चा प्रवेश से वंचित न रहे। देखें आदेश…

