भोपाल। राज्य शिक्षा केन्द्र ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु सीमा निर्धारित कर दी है। यह आदेश भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार सभी कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयकों को भेजा गया है।
दरअसल जारी आदेश के अनुसार निर्धारित आयु सीमा नर्सरी: न्यूनतम 3 वर्ष, अधिकतम 4 वर्ष 6 माह, के.जी. : न्यूनतम 4 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष 6 माह ,के.जी. : न्यूनतम 5 वर्ष, अधिकतम 6 वर्ष 6 माह ,कक्षा : न्यूनतम 5 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष 6 माह ,प्री-प्राइमरी कक्षाओं (नर्सरी, के.जी. I, के.जी. II) के लिए न्यूनतम आयु की गणना संबंधित सत्र की 31 जुलाई, और कक्षा 1 के लिए 30 सितम्बर से की जाएगी।

राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने सभी जिला और संभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय का उद्देश्य बच्चों के प्रवेश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप व्यवस्थित करना और शिक्षा के अधिकार को सुदृढ़ करना है। प्रतिलिपि के अनुसार यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय, आदिवासी विकास विभाग, जिला पंचायत और अन्य संबंधित कार्यालयों को भी भेजा गया है। यह कदम प्रदेश में पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में व्यवस्थित प्रवेश सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सोर्स:— राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
