भोपाल। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय भोपाल ने सेवानिवृत्त कर्मियों के नियोजन को लेकर सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है। निगम के संचालक मंडल की 239वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आउटसोर्स माध्यम से नियोजित सेवानिवृत्त कर्मियों की अधिकतम आयु 65 वर्ष तय की गई है।
मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में सभी क्षेत्रीय एवं जिला प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिले में आउटसोर्स से कार्यरत ऐसे सेवानिवृत्त कर्मियों की सूची तैयार करें, जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है। संबंधित कर्मियों के कार्य निष्पादन, उपयोगिता और वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन कर अभिमत सहित प्रस्ताव तत्काल मुख्यालय भेजने के लिए कहा गया है।
कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर संचालक मंडल यह निर्णय लेगा कि संबंधित सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवाएं आगे ली जाएं या उन्हें संस्था को वापस किया जाए। यह निर्णय पूरी तरह आवश्यकता और कार्य मूल्यांकन पर आधारित होगा।
इसके साथ ही महाप्रबंधक (स्थापना) ने समस्त महाप्रबंधकों एवं कार्यपालन संचालक (वित्त) को भी निर्देशित किया है कि यदि उनके अधीन सेवानिवृत्त कर्मी कार्यरत हैं तो उनके संबंध में भी तत्काल अनुशंसा सहित टीप भेजी जाए। इस आदेश के बाद निगम में वर्षों से आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों में हलचल देखी जा रही है, वहीं जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।




