मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी (पंचायत) जिला पंचायत डिंडौरी के न्यायालय में ग्राम पंचायत कंचनपुर, जनपद पंचायत शहपुरा के सरपंच कृष्ण कुमार ओटिये, पंच लल्लू राम झारिया एवं पंच आरती अग्रवाल के खिलाफ पंजीकृत प्रकरण क्रमांक 002/2025, धारा 40 एवं मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत सुनवाई की जाएगी।
न्यायालय ने मामले में अगली पेशी 21 अगस्त 2025 को दोपहर 3 बजे तय की है और संबंधित जनप्रतिनिधियों को जवाब सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहपुरा को भी पत्र तामील कराकर पावती सुनवाई तिथि से पहले उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।


