Dindori Protest Ban : डिंडौरी में धारा 163 लागू ! कलेक्टर परिसर में धरना-प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध….

Rathore Ramshay Mardan
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शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने प्रशासन सख्त, बिना अनुमति 5 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक

डिंडौरी। जिले में कानून-व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अंजू पवन भदौरिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश कलेक्टर कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

 

 

जारी आदेश में कलेक्टर परिसर को संवेदनशील शासकीय क्षेत्र बताया गया है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में आम नागरिकों का आवागमन होता है। हाल के समय में धरना, प्रदर्शन, रैली और नारेबाजी जैसी गतिविधियों से शासकीय कार्यों में बाधा और सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होने की स्थिति सामने आई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

 

 

आदेश के अनुसार कलेक्टर परिसर और उसके आसपास धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस एवं नारेबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही बिना अनुमति 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, पत्थर आदि लेकर परिसर में प्रवेश को प्रतिबंधित किया है। साथ ही बैनर, पोस्टर, पंपलेट, लाउडस्पीकर और अन्य प्रचार सामग्री के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।

 

 

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कार्य, आपातकालीन सेवाएं और विधि-सम्मत बैठकें इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगी। वहीं आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

 

 

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