— जनसुनवाई में शिकायत के बाद कलेक्टर ने की कार्रवाई, 7 दिन में आरोप-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश
डिंडौरी। जिले में राजस्व अभिलेखों के संधारण में लापरवाही बरतने वाले एक पटवारी के विरुद्ध कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत की जांच के बाद की गई।
— जारी आदेश के मुताबिक
जारी आदेश के अनुसार ग्राम निगोरी निवासी शेख हसन पिता शेख मजीद ने जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत कर बताया था कि ग्राम भानपुर स्थित भूमि के संबंध में नामांतरण आदेश वर्ष 2013 में पारित हो चुका था, लेकिन संबंधित राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन नहीं किया गया। शिकायत की जांच में पाया गया कि पटवारी भूपेन्द्र कुशराम, हल्का नंबर 105 एवं 106, राजस्व निरीक्षक मंडल अमरपुर, तहसील डिंडौरी द्वारा लंबे समय तक अभिलेख दुरुस्त नहीं किए गए।
कलेक्टर ने इसे गंभीर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कदाचार की श्रेणी में माना है। इसके आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत पटवारी भूपेन्द्र कुशराम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन कार्यालय डिंडौरी निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश में तहसीलदार डिंडौरी को निर्देशित किया गया है कि संबंधित पटवारी के विरुद्ध आरोप-पत्र, आरोपों का विवरण एवं साक्ष्य सूची सात दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए। साथ ही हल्का नंबर 105 एवं 106 का प्रभार अस्थायी रूप से अन्य पटवारी को सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस कार्रवाई को राजस्व कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने और शिकायतों के त्वरित निराकरण की दिशा में प्रशासन का सख्त कदम माना जा रहा है।




