डिंडौरी। गाली-गलौज, मारपीट, बकानुमा चाकू से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी दिलावर धुर्वे ने बताया कि यह मामला पुलिस चौकी बिछिया, थाना शहपुरा से संबंधित है। अपराध क्रमांक 549/2021 एवं प्रकरण क्रमांक 476/2021 में आरोपी पन्नालाल झारिया (मृत), ममता बाई झारिया उम्र 46 वर्ष और दिलीप झारिया उम्र 28 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम रमपुरी, चौकी बिछिया, थाना शहपुरा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था।
मकान निर्माण को लेकर हुआ था विवाद
अभियोजन के अनुसार 26 दिसंबर 2021 को सुबह करीब 11 बजे फरियादी ने अपने भाई से उसके हिस्से में मकान बनाए जाने को लेकर सवाल किया। इसी बात को लेकर आरोपीगण ने फरियादी के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान बकानुमा चाकू से हमला किया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई।
घटना के बाद फरियादी ने चौकी बिछिया में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 549/2021 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के दौरान एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
धारा 325 में सुनाई सजा
प्रकरण की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शहपुरा, जिला डिंडौरी, समक्ष कर्नल सिंह श्याम की अदालत में हुई। न्यायालय ने आरोपी ममता बाई झारिया और दिलीप झारिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष के कठोर कारावास और 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोनों को 15-15 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। प्रकरण में अभियोजन की ओर से एडीपीओ प्रमोद पटेल, तहसील शहपुरा ने पैरवी की। मामले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।



