मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने चतुर्थ श्रेणी पदों की नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल से जारी आदेश के अनुसार अब चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति आउटसोर्स माध्यम से की जाएगी।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 11-1/2023/नियम/चार, दिनांक 31 मार्च 2023 वर्तमान में प्रासंगिक नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है। नई व्यवस्था आदेश जारी होने की तिथि से ही प्रभावशील मानी जाएगी।

यह आदेश मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से और आदेशानुसार वित्त विभाग के उप सचिव विवेक कुमार घारू द्वारा जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि शासन के समस्त विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल, समस्त संभागायुक्तों, जिलाधिकारियों सहित उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग एवं अन्य संबंधित विभागों को भेजी गई है। वहीं
इस निर्णय के बाद अब शासकीय कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित भर्ती के स्थान पर आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी, जिससे शासन की प्रशासनिक और मानव संसाधन व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा।
— पूर्व में जारी नीति-निर्देश हुए निरस्त
गौरतलब है कि वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2023 को जारी परिपत्र में चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवाएं तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्स एजेंसियों से लेने के लिए विस्तृत नीति-निर्देश जारी किए गए थे। अब नए आदेश के साथ उक्त परिपत्र को निरस्त कर दिया गया है, जिससे चतुर्थ श्रेणी पदों की नियुक्ति को लेकर नई व्यवस्था लागू हो गई है।


