भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा अतिथि शिक्षकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। संचालनालय ने 20 फरवरी 2026 को जारी किए गए पत्र क्रमांक 467, जिसमें अतिथि शिक्षकों की लंबी अनुपस्थिति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
इस संबंध में जारी नवीन पत्र क्रमांक 479, दिनांक 26 फरवरी 2026 के अनुसार, पूर्व आदेश अब प्रभावी नहीं रहेगा। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आवश्यक तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किए जाने के बाद अतिथि शिक्षक आमंत्रण और अनुपस्थिति संबंधी विषय में पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे।
यह आदेश आयुक्त की स्वीकृति से जारी किया गया है, जिस पर संचालक के.के. द्विवेदी के हस्ताक्षर हैं। पत्र की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री के विशेष सहायक, विभागीय सचिव, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, सभी कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ तथा संभागीय संयुक्त संचालकों को भी प्रेषित की गई है। इस फैसले के बाद प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों में नई दिशा-निर्देशों को लेकर प्रतीक्षा बढ़ गई है। अब सभी की निगाहें एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जारी होने वाले आगामी निर्देशों पर टिकी हैं।


