डिंडौरी। जनजातीय कार्य विभाग ने प्राथमिक शाला भीमडोंगरी, विकासखंड शहपुरा में पदस्थ सहायक शिक्षक सरिता मेरावी को कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा द्वारा 9 जनवरी 2026 को किए गए आकस्मिक निरीक्षण के आधार पर की गई।
निरीक्षण के दौरान श्रीमती मेरावी विद्यालय में उपस्थित नहीं पाई गईं। शिक्षक उपस्थिति पंजी के अवलोकन एवं उपस्थित ग्रामीणों के कथनों के अनुसार वह पिछले लगभग डेढ़ माह से विद्यालय में अनुपस्थित थीं। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना तथा बिना सूचना दिए शासकीय सेवक की अनुपस्थिति को नियमों के तहत सेवा में व्यवधान की श्रेणी में माना जाता है।
विभागीय आदेश के अनुसार यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2 एवं 3 का उल्लंघन है तथा इसे गंभीर कदाचरण माना गया है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत श्रीमती सरिता मेरावी को निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान श्रीमती मेरावी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। साथ ही निलंबन काल में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शहपुरा निर्धारित किया गया है। यह आदेश कलेक्टर डिंडौरी के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश भोपाल, कलेक्टर डिंडौरी, संभागीय उपायुक्त जबलपुर, कोषालय अधिकारी डिंडौरी, अनुविभागीय अधिकारी शहपुरा एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी शहपुरा को सूचनार्थ प्रेषित की गई है।




