मध्यप्रदेश के जिला डिंडौरी, शहपुरा और बजाग तहसीलों में पदस्थ पटवारियों के बिना अनुमति शासकीय कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के आदेशानुसार अपर कलेक्टर जेपी यादव ने संबंधित पटवारियों को अंतिम सूचना जारी करते हुए 8 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे अनिवार्य रूप से अपने निर्धारित मुख्यालय/कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन के अनुसार, संबंधित पटवारियों को पूर्व में भी अपने निर्धारित कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर शासकीय कार्य संपादित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ पटवारी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अथवा स्वीकृत अवकाश के बिना अनुपस्थित पाए गए। इससे शासकीय कार्य प्रभावित होने के साथ उन्हें सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ।
वैध कारण है तो देना होगा प्रमाण
अंतिम सूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी पटवारी के पास अनुपस्थिति का वैध कारण है या सक्षम अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किया गया है, तो उसे अभिलेखीय प्रमाण के साथ लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा। संबंधित पटवारियों को अंतिम अवसर देते हुए 8 सितंबर को सुबह 10 बजे प्रभारी अधिकारी, भू-संसाधन प्रबंधन, जिला डिंडौरी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
स्पष्टीकरण असंतोषजनक हुआ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि निर्धारित तारीख और समय पर उपस्थित नहीं होने अथवा पटवारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 सहित अन्य लागू नियमों के तहत नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।




