MP Breaking News : सेवानिवृत्त व दिवंगत कर्मचारियों को अब नहीं होगी देरी, बीमा–बचत योजनाओं के भुगतान के लिए GIS सिस्टम लागू….

Rathore Ramshay Mardan
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भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने शासकीय कर्मचारियों को समय पर और सही लाभ दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शासन ने बीमा-सह बचत योजना-2003 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जीआईएस (GIS) एप्लीकेशन को रोल-आउट करने के निर्देश जारी किए हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से सेवानिवृत्त एवं दिवंगत शासकीय कर्मचारियों को देय बीमा एवं बचत राशि की गणना अब आसानी से और त्रुटिरहित की जा सकेगी।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह GIS एप्लीकेशन मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा-सह बचत योजना-2003, समूह बीमा योजना-1985 तथा परिवार कल्याण निधि-1974 के अंतर्गत देय बचत राशि और ब्याज की सटीक गणना के लिए विकसित की गई है। इससे मैनुअल गणना में होने वाली देरी और गलतियों से राहत मिलेगी।

बताया गया है कि बीमा-सह बचत योजना-2003 के तहत जुलाई 2003 से जून 2018 तक के लिए गणना पत्रक पहले ही जारी किया जा चुका है, जबकि इसके बाद की अवधि की गणना संबंधित कार्यालय प्रमुखों द्वारा लागू ब्याज दरों के आधार पर की जा रही है। नए एप्लीकेशन से पूरी प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो जाएगी।

वित्त विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस एप्लीकेशन के उपयोग के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। यह एप्लीकेशन https://www.pension.mp.gov.in वेबसाइट पर “Pension System” विकल्प में उपलब्ध है। वित्त विभाग के अवर सचिव राधेश्याम बघेल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि GIS एप्लीकेशन से समय और श्रम की बचत के साथ-साथ शासकीय कर्मचारियों और उनके परिजनों को उनका वैधानिक लाभ शीघ्र और सही रूप में प्राप्त हो सकेगा।

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