मध्यप्रदेश के छतरपुर में जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर द्वारा प्राथमिक शिक्षक पुष्पेन्द्र अहिरवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई फेसबुक पर की गई कथित आपत्तिजनक और विभागीय आदेशों के विरुद्ध टिप्पणी को लेकर की गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी सूचना पत्र के अनुसार, शीत लहर एवं तापमान में गिरावट के चलते कलेक्टर छतरपुर के आदेश पर जिले में नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए 6 और 7 जनवरी 2026 को अवकाश घोषित किया गया था। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए थे कि शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय पहुंचकर शासन की आवश्यक गतिविधियों का संचालन करेंगे।

आरोप है कि संबंधित शिक्षक ने इस आदेश के संबंध में फेसबुक पर टिप्पणी करते हुए शिक्षकों को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का उपहास हुआ और विभागीय छवि धूमिल हुई। विभाग का मानना है कि इस प्रकार की टिप्पणी से समाज में भी गलत संदेश गया है।
कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि शिक्षक का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1), 3 (2) तथा 3 (क) और (ख) के विपरीत है, जिसे गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना गया है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को तीन दिवस के भीतर अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय सीमा में जवाब न मिलने पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। मामले की जानकारी कलेक्टर छतरपुर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई को अनुशासन बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
