MP Education News : 10 नवंबर तक अतिथि शिक्षकों को मानदेय देने के आदेश, देरी पर होगी कार्रवाई…

Rathore Ramshay Mardan
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भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी है। संचालनालय ने निर्देश जारी कर कहा है कि सितंबर एवं अक्टूबर 2025 माह का मानदेय भुगतान 10 नवंबर 2025 तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

संचालक के.के. द्विवेदी द्वारा जारी पत्र क्रमांक अति.शि./2025-26/309 में उल्लेख किया गया है कि “हमारे शिक्षक” ऐप के माध्यम से ई-अटेंडेंस के आधार पर अतिथि शिक्षकों का मानदेय प्रतिमाह 5 तारीख तक भुगतान किया जाना चाहिए, किंतु कई विकासखंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा यह प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं की गई है।

संचालनालय ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयसीमा तक भुगतान की कार्यवाही पूरी नहीं होती है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले अतिथि शिक्षकों के ऑनलाइन बिल जनरेट कर मानदेय भुगतान की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाए।

वहीं पत्र की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा मंत्री, सचिव, सभी कलेक्टरों, संभागीय संयुक्त संचालकों और संकुल प्राचार्यों को भी भेजी गई है ताकि निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो सके। लोक शिक्षण संचालनालय का यह आदेश राज्य के हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से अपने मानदेय भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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