— वेतन रोके जाने की स्थिति में तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश, अन्य कारण होने पर स्पष्ट आदेश जारी करना होगा
मध्यप्रदेश में ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू नहीं कर पाने के कारण किसी भी शासकीय सेवक का वेतन नहीं रोका जाएगा। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, छतरपुर जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, आहरण-संवितरण अधिकारियों और संकुल प्राचार्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
— जारी आदेश के मुताबिक
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्र में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल के 10 सितंबर 2026 के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ई-अटेंडेंस नहीं लग पाने की वजह से किसी भी शासकीय सेवक का वेतन नहीं रोका जाना है। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यदि ई-अटेंडेंस नहीं लग पाने के कारण किसी शासकीय सेवक का वेतन रोक दिया गया है, तो तत्काल वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
वहीं, यदि किसी कर्मचारी का वेतन ई-अटेंडेंस के अलावा किसी अन्य कारण से रोका जाना प्रस्तावित है या रोका गया है, तो उसके लिए वेतन रोके जाने के स्पष्ट कारणों सहित विस्तृत एवं कारणयुक्त (स्पीकिंग) आदेश जारी करना होगा। साथ ही ऐसी कार्रवाई की जानकारी संबंधित दस्तावेजों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इस आदेश की प्रतिलिपि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र, संभागायुक्त सागर, कलेक्टर छतरपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।

