मध्यप्रदेश में नागरिकों के हितों की रक्षा और श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शासन ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि ‘संबल योजना’ और ‘निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल (BOCW) योजना’ में पंजीयन या लाभ लेने के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रामक सूचना देने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शासन ने कहा है कि केवल वास्तव में पात्र और जरूरतमंद हितग्राही ही योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। पात्रता के विपरीत पंजीयन करवाना या लाभ प्राप्त करने का प्रयास न केवल योजनाओं को कमजोर करता है, बल्कि अन्य वास्तविक श्रमिकों के अधिकारों का हनन भी करता है।
इसलिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे पंजीयन और लाभ प्राप्त करने के लिए सिर्फ सत्य और सही जानकारी प्रदान करें। किसी भी प्रकार की मिथ्या जानकारी या धोखाधड़ी पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।




