मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि बिजली मीटर में किसी भी प्रकार की अनावश्यक छेड़छाड़ या तोड़फोड़ पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि मीटर को उखाड़कर अन्यत्र लगाने, सर्विस लाइन को नुकसान पहुंचाने या मीटर से छेड़छाड़ करने को विद्युत सामग्री की चोरी का अपराध माना जाएगा।
कंपनी के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता को मीटर रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान से संबंधित कोई समस्या हो तो वे कॉल सेंटर नंबर 1912, ऑनलाइन वेबसाइट portal.mpcz.in, उपाय (UPAY) एप या नजदीकी बिजली वितरण केंद्र/जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों के समाधान के लिए पूरी व्यवस्था उपलब्ध है।
धारा 136 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक का कारावास, 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी शरारती तत्व के बहकावे में न आएं और किसी भी समस्या के लिए निर्धारित माध्यमों से ही शिकायत दर्ज कराएं।
सोर्स: सोर्स: ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
