भोपाल। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने बड़ा निर्णय लिया है। दिनांक 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच नियुक्त ऐसे सभी बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक, जो वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन कर रहे हैं, उन्हें अब 6 माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सिविल अपील क्रमांक 5068/2023 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 अगस्त 2023 को दिए गए निर्णय के अनुसार ब्रिज कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति जारी नहीं रखी जाएगी।

ब्रिज कोर्स में पंजीयन की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। सभी पात्र शिक्षकों को एनआईओएस पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले में विषयांकित अवधि के दौरान नियुक्त सभी बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स में पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य एवं संबंधित शिक्षकों को आदेश की जानकारी तत्काल देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
आदेश की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त, सभी जिला कलेक्टरों तथा संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है। यह आदेश प्रदेश के हजारों प्राथमिक शिक्षकों के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब ब्रिज कोर्स उनकी सेवा निरंतरता की अनिवार्य शर्त बन गया है।
