— समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल ग्रांट से होगी व्यवस्था
भोपाल। प्रदेश के समस्त हाई और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान (सेकेण्ड्री एजुकेशन) अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार जिन विद्यालयों में अब तक इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, वहां 15 दिवस के भीतर स्कूल ग्रांट से इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। यह निर्देश डिजिटल शिक्षा को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से दिए गए हैं, ताकि भारत सरकार की ICT@School योजना के तहत स्थापित ICT लैब और स्मार्ट क्लास का समुचित उपयोग हो सके।

लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट के अभाव में डिजिटल शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी 25 अप्रैल 2025 को इस विषय में निर्देश जारी किए जा चुके थे, लेकिन कई विद्यालयों में अब तक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई थी।
अपर संचालक समग्र शिक्षा आर.एस. तोमर द्वारा जारी आदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों को नियत समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, समस्त जिला कलेक्टरों, संभागीय संयुक्त संचालकों और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयकों को भी भेजी गई है। बता दें कि इस निर्णय से प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को नई गति मिलने की उम्मीद है और छात्रों को ऑनलाइन शैक्षणिक संसाधनों का सीधा लाभ मिलेगा



