भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने स्थानांतरित शिक्षकों की ऑनलाइन जॉइनिंग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। संचालनालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार शासन की स्थानांतरण नीति-2022 के तहत प्रशासकीय एवं स्वैच्छिक दोनों प्रकार के स्थानांतरण किए गए हैं, जिनमें स्थानांतरण के बाद शिक्षकों को पूर्व पदस्थापना शाला से ऑटो रिलीव होकर नवीन पदस्थापना शाला में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।
आदेश में बताया गया है कि ऑटो रिलीव होने के बावजूद कई शिक्षक अब तक नवीन पदस्थापना शाला में कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ऑनलाइन जॉइनिंग लंबित दिखाई दे रही है और पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य एवं शाला प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे संबंधित शिक्षकों की भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए उनकी ऑनलाइन जॉइनिंग तत्काल पूर्ण कराएं। यह निर्देश प्रशासकीय और स्वैच्छिक दोनों प्रकार के स्थानांतरणों पर लागू होंगे। साथ ही जिन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उनका भी विधिवत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी प्रकरण में शिक्षक सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त अथवा मृत हो चुके हैं, तो केवल ऐसे शिक्षकों की वास्तविक स्थिति ही पोर्टल पर अपडेट की जाए। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक शिक्षक का नाम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ऑनलाइन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। यह आदेश आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात संचालक लोक शिक्षण के.के. द्विवेदी द्वारा जारी किया गया है।




