— नशे के कारोबार पर कलेक्टर की सख्त कार्रवाई, आरोपी को जिले से किया बाहर
डिंडौरी। जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अवैध शराब बिक्री के आरोपी जावेद हबीब खान के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की है। जिला दण्डाधिकारी डिंडौरी द्वारा 5 मार्च 2026 को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत यह आदेश जारी किया गया।
पुलिस अधीक्षक डिंडौरी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार जावेद हबीब खान पिता स्व. नजीर अहमद खान (37 वर्ष), निवासी पीडब्ल्यूडी नेहरू वार्ड क्रमांक 5, थाना कोतवाली डिंडौरी, वर्ष 2018 से लगातार आबकारी अपराधों में संलिप्त पाया गया है। उसके विरुद्ध वर्ष 2018 से 2022 के बीच आबकारी एक्ट की धारा 34ए के तहत कई प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में उसे अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं वर्ष 2024 का एक प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन है।
पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारा अवैध शराब के विक्रय से क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, जिससे जनसामान्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। पुलिस द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई किए जाने के बावजूद उसकी गतिविधियों में सुधार नहीं हुआ।
इस मामले में न्यायालय द्वारा 16 अप्रैल 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके जवाब में जावेद हबीब खान ने 7 मई 2024 को अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। हालांकि पुलिस प्रतिवेदन और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर जिला दण्डाधिकारी ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई करना आवश्यक माना। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के विरुद्ध आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
सोर्स:— जिला प्रशासन डिंडौरी।




