मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में महिला की अस्मिता को रौंदने वाले दो दरिंदों को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। जिला डिंडौरी की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार कौशल की अदालत ने आरोपी गणेश कुमार पिता महेश सिंह तेकाम उम्र 25 वर्ष और दिलीप पिता पतिराम कुशराम उम्र 37 वर्ष निवासी कलगी टोला चौकी विक्रमपुर थाना शाहपुर को दोषी पाते हुए बीस-बीस वर्ष के कठोर कारावास और पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में दोनों आरोपियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
यह मामला सत्र प्रकरण क्रमांक 31/2025 थाना शाहपुर से जुड़ा है। घटना 17 फरवरी 2025 की है जब पीड़िता शाम करीब छह बजे खेत से लौट रही थी। गांव के तालाब के पास खड़े आरोपी गणेश और दिलीप ने उसे पास बुलाया। महिला जैसे ही वहां गई तो गणेश ने अचानक उसका हाथ पकड़कर जबरन बलात्कार किया। इस दौरान दिलीप भी बलात्कार करने की कोशिश करने लगा लेकिन महिला किसी तरह छूटकर भागी और उसने घर जाकर पति व परिजनों को पूरी घटना बताई। घटना से आहत महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।
अभियोजन की ओर से मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और कठोर दंड सुनाया। यह फैसला समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर भरोसे को और मजबूत करेगा।



