Commercial LPG Ban : Mp  में कमर्शियल LPG की सप्लाई पर रोक, घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश….

Rathore Ramshay Mardan
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सरकार का बड़ा फैसला – अब कमर्शियल गैस बंद! सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई

 

भोपाल। मध्यप्रदेश में वाणिज्यिक श्रेणी के एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार ने अहम निर्देश जारी किए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा जारी आदेश में वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण गैस आयात में आई रुकावट का हवाला देते हुए घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर एलपीजी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण कर्मवीर शर्मा ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर बताया है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को एलपीजी की आपूर्ति मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित रखने के लिए कहा गया है।

जारी निर्देश के अनुसार फिलहाल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं जैसे होटल, मॉल, औद्योगिक इकाइयों और फैक्ट्रियों को कमर्शियल एलपीजी (बल्क एवं पैक्ड) की सप्लाई नहीं की जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रिफिल बुकिंग पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही स्वीकार की जा रही है, ताकि कालाबाजारी और अफरा-तफरी की स्थिति से बचा जा सके।

पत्र में कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि जिला स्तर पर प्रशासन, खाद्य विभाग और ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एलपीजी वितरकों की नियमित बैठक आयोजित कर घरेलू और वाणिज्यिक सिलेंडरों के स्टॉक की समीक्षा की जाए। साथ ही बड़े वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की बैठक लेकर उन्हें उपलब्ध स्टॉक का विवेकपूर्ण उपयोग करने तथा वैकल्पिक ईंधन स्रोतों का उपयोग करने की सलाह देने को कहा गया है।

साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी की स्थिति उत्पन्न न हो। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के फील्ड अधिकारियों को जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर स्थिति की सतत निगरानी रखने के लिए कहा गया है। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा आम उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखें आदेश…

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