— गंदगी और आवारा कुत्तों की समस्या पर प्रशासन सख्त, खुले में मांस-मछली बेचने पर प्रतिबंध
मध्यप्रदेश के रीवा जिले में खुले स्थानों पर मांस और मछली की बिक्री पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए बिना अनुमति के खुले में पशुमांस एवं मछली के विक्रय पर रोक लगा दी है।
— जारी आदेश के मुताबिक
जारी आदेश के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम या संबंधित नगरीय निकाय से अनुमति पत्र (लाइसेंस) प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति मांस या मछली का विक्रय नहीं कर सकेगा। प्रशासन के अनुसार कई स्थानों पर बिना लाइसेंस खुले में मांस और मछली की बिक्री किए जाने से गंदगी फैलने के साथ-साथ आवारा श्वानों की संख्या बढ़ने और पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति बन रही थी, जिससे मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति मानव उपभोग के लिए रोगग्रस्त पशु का मांस न तो बेचेगा, न ही विक्रय के लिए प्रदर्शित करेगा और न ही फेरी लगाकर बेचेगा। इसके साथ ही बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मानवीय खाद्य के लिए पशुओं के विक्रय हेतु नए निजी बाजार की स्थापना भी नहीं की जा सकेगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि निगम या अधिकृत बाजार के अलावा अन्य किसी स्थान पर मांस या मछली का विक्रय अथवा प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आदेश की जानकारी समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन तक पहुंचाने तथा सभी संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। देखें आदेश….


