Breaking News : 01 मार्च से जनजातीय व अनुसूचित जाति विभाग में ई-अटेंडेंस अनिवार्य, आदेश की अनदेखी पर होगी कार्रवाई….

Rathore Ramshay Mardan
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भोपाल। जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधीनस्थ समस्त मुख्यालयों एवं मैदानी स्तर पर पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अब ईएचआरएमएस के ई-अटेंडेंस एप्लीकेशन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 

आदेश के अनुसार दिनांक 01 मार्च 2026 से सभी अधिकारी एवं कर्मचारी केवल ईएचआरएमएस के ई-अटेंडेंस एप्लीकेशन के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। निर्धारित तिथि से उपस्थिति दर्ज नहीं करने अथवा आदेश का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ई-अटेंडेंस एप्लीकेशन के उपयोग में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए यूजर मैनुअल भी संलग्न किया गया है। सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने कार्यालयों में 01 मार्च 2026 से शत-प्रतिशत ई-अटेंडेंस सुनिश्चित करें।

यह आदेश आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश तरुण राठी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण विभाग सहित समस्त संबंधित अधिकारियों, परियोजना प्रशासकों, संभागीय उपायुक्तों एवं शैक्षणिक संस्थानों को भेजी गई है।

विभाग द्वारा जारी आदेश
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