Big Breaking News : डिंडौरी प्रभारी CMO रीना सिंह राठौर सस्पेंड , वित्तीय अनियमितताओं और शिकायतों पर बड़ी कार्रवाई….

Rathore Ramshay Mardan
3 Min Read

शहपुरा नगर परिषद की मुख्य नगरपालिका अधिकारी पर गिरी गाज, नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया निलंबन आदेश

डिंडौरी । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश ने नगर परिषद शाहपुरा की मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) रीना सिंह राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेश में उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं, नियम विरुद्ध खरीद, निर्माण कार्यों में गड़बड़ी और शासकीय राशि के दुरुपयोग संबंधी गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है।

— जारी आदेश के मुताबिक 

जारी आदेश के अनुसार नगर परिषद शाहपुरा की अध्यक्ष द्वारा शिकायत की गई थी कि सीएमओ रीना सिंह राठौर द्वारा जेम पोर्टल एवं ऑफलाइन माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिक दरों पर सामग्री खरीदी जा रही थी तथा निर्माण कार्यों में भी अनियमितताएं बरती जा रही थीं। शिकायत में बिना सक्षम स्वीकृति के टीन शेड निर्माण, फर्जी वॉटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं के निर्माण और परिषद के हितों को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए थे।

विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि परिषद की बैठकों में अध्यक्ष की अनुमति के बिना एजेंडे प्रस्तुत किए गए तथा कई फाइलों में त्रुटिपूर्ण हस्ताक्षर और प्रक्रियागत कमियां पाई गईं। जांच प्रतिवेदन में स्वागत द्वार निर्माण, किराये से वाहन लगाने, बिना स्वीकृति भुगतान करने और नगर परिषद की दुकानों में अनियमित आवंटन जैसी शिकायतों का भी उल्लेख किया गया है।

 

आदेश में यह भी बताया गया है कि रीना सिंह राठौर के विरुद्ध पहले से ही विभिन्न नगर निकायों में पदस्थापना के दौरान वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं से जुड़े चार विभागीय जांच प्रकरण लंबित हैं। इसके अलावा नगर परिषद चंदिया से संबंधित एक आपराधिक प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है।

 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उपलब्ध तथ्यों और जांच प्रतिवेदनों के आधार पर मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (कार्यपालिक) नियम, 1973 के नियम 36(1) के तहत रीना सिंह राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग-जबलपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पा,त्रता होगी।

 

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *